Driving Licence बनवाने के लिए कुछ लोग RTO के दफ्तर काटते रहते हैं तो कुछ बिचौलियों का सहारा लेते हैं। फिर भी तुरंत लाइसेंस मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं। वहीं अब Motor Amendment bill के एक सितंबर से लागू होने के बाद तो Driving लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में आरटीओ दफ्तरों में अफसरों का काम तो बढ़ा ही है, Applicant भी भारी भीड़ देखकर हताश है। साथ ही एक परेशानी यह भी देखने को मिल रही है कि यदि आवेदनकर्ता के पास मौजूदा पते का Documents नहीं है तो वह Driving Licence नहीं बना पा रहे था। फिलहाल सीधे-सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कानपुर रोड पर स्थित आरटीओ दफ्तर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की वेटिंग 60 दिन की चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज आवेदन करते हैं, तो दो महीने बाद ही आपके बायोमीट्रिक टेस्ट देने की बारी आएगी। लेकिन अब जल्द Driving Licence पाने वालों के लिए एक सुविधा है।
ऐसे मिलेगा जल्द ही लाइसेंस-
उक्त पछड़े से बचना चाहते हैं और तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) आप चाहते हैं को आवेदनकर्ता ट्रांस गोमती (Trasn Gomti) के देवा रोड (Deva Road) स्थित एआरटीओ कार्यालय (ARTO Office) में ऑनलाइन आवेदन कर के एक हफ्ते के अंदर ही बायोमीट्रिक (Biometric) प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। ऐसे आवेदकों को जल्द ही Driving Licence मिल जाएगा।
वर्तमान पते के Documents नहीं, फिर भी बनेगा लाईसेंस-
इस मामले में आपको अपने मूल निवास, मतलब आप जहां के रहने वाले हैं, वहां के डॉक्यूमेंट्स (Documents) के साथ आपको शपथ पत्र देना होगा, जिसपर जो भी पता लिखा होगा उसपर आपको Driving license दे दिया जाएगा। और उसी पते को स्थाई मान लिया जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर के स्थाई निवासी हैं, लेकिन नौकरी या कारोबार की वजह से आप lucknow में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पते से साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंसबन जाए। तो एक सितम्बर के बाद अब यह मुमकिन है। उक्त प्रक्रिया का Follow करने की जरूरत हैं। इससे प्रदेश भर के applicant लाईसेंस बनवा सकेंगे।
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ऑनलाइन हो सकेगा आवेदन-
ऐसे डीएल (DL) बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जब आप आवेदन करें तो जहां के आप रहने वाले हैं उसे अस्थाई दिखाई, और वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं, उसे स्थाई दिखाए। इस मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ, संजय कुमार तिवारी (Sanjay Kumar Tiwari) ने बताया है कि Online आवेदन के दौरान आवेदक के शपथ पत्र पर जिस स्थायी पते का उल्लेख होगा वहीं मान्य होगा और उसी पते पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) deliver किया जाएग। ऐसे में आवेदक वर्तमान में जहां पर निवास करते हैं, उसी स्थायी पते का उल्लेख करें। आनलाइन अप्लाई (Online Apply) करते वक्त त डीएल के शुल्क भी जमा करें। जिस दिन जिस समय आरटीओ (RTO) में बुलाया जाए, पहुंचे और डीएल के लिए बायोमीट्रिक टेस्ट दें।
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